रेवाड़ी। पिछले कई दिनों से शहर में चर्चा का विषय बन रही शहर के रेलवे रोड स्थित अतिक्रमण कर दुकान बनाने के मामले में अदालत ने एक दुकानदार को 45 दिन का समय दिया है। दुकानदार को स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटाना होगा। जबकि तीन अन्य दुकानों के मामले अभी कोर्ट में विचाराधीन हैं।
मामले की पैरवी कर रहे नगर परिषद के अधिवक्ता चौधरी अजीत सिंह ने बताया कि पिछले कई दिनों से नगर परिषद रेवाड़ी शहर के रेलवे रोड स्थित कई दुकानों को अवैध अतिक्रमण करने का नोटिस देकर गिराने की कार्रवाई कर रही है। इसमें दो दुकानों को अतिक्रमण वाले हिस्से को गिराया जा चुका है जबकि एक दुकानदार बॉबी इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से दीवानी अदालत में दावा डालकर स्टे की मांग की गई थी। मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिविजन रितु यादव ने अपने शुक्रवार को दिए निर्णय में स्पष्ट किया है कि इस मामले में एक बार पहले भी दावा दायर किया गया था। जिसमें 3 मार्च 2009 को अदालत से इस प्रकार के अतिक्रमण को हटाने की हिदायत दी गई थी। उस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि नगर परिषद दुकानदारों को निर्धारित समय देकर अतिक्रमण हटा सकती है।
अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि पिछले आदेश की पालना के तहत नगर परिषद रेवाड़ी की ओर से 30 दिन का नोटिस पहले से दुकानदार को दिया गया था। लेकिन अपने बिजनेस को चलाने के दौरान एक उपयुक्त समय देते हुए उसे 45 दिन में अपना अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश में यह भी निर्धारित किया गया है कि नगर परिषद रेवाड़ी 39 दिन तक उनके अतिक्रमण वाले हिस्से को नहीं हटायेगी। इसी मामले में तीन अन्य दुकानों के मामले भी अन्य अदालतों में विचाराधीन हैं।