रेवाड़ी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति के किसानों को 45 एचपी व अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर 1 लाख का अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए किसान सोमवार 26 फरवरी से 11 मार्च तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि लाभार्थी का चयन गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्राॅ के माध्यम से किया जाएगा। चयन उपरांत चयनित किसान को सूचीबद्ध अनुमोदित निर्माताओं से अपनी पंसद का ट्रैक्टर माॅडल तथा मोल-भाव करके केवल बैंक के माध्यम से अपने हिस्से की कीमत अनुमोदित खाते में जमा करवानी होगी। डिस्ट्रीब्यूटर को किसान का विवरण, बैंक विवरण, ट्रैक्टर मॉडल, कीमत का निदेशालय के पोर्टल या ई-मेल के माध्यम अनुसार अनुदान ई-वाउचर के लिए प्रार्थना करनी होगी। पीएमयू तथा बैंक की ओर से जांच के बाद डिजिटल ई-वाउचर से अधिकृत अनुमोदित डिस्ट्रीब्यूटर को जारी किया जाएगा। अनुदान ई-वाउचर प्राप्त होने के तुरन्त बाद किसान का पंसद किया हुआ ट्रैक्टर के साथ बिल, बीमा, टेम्परेरी नंबर तथा बिल, बीमा तथा आरसी के अप्लाई फीस रसीद आदि दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
मूल दस्तावेजों सहित भौतिक सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना जरूरी
जिलास्तरीय कार्यकारी कमेटी को ट्रैक्टर सभी मूल दस्तावेजों सहित भौतिक सत्यापन प्रस्तुत करना होगा। कमेटी सभी दस्तावेजों को चैक करने उपरांत भौतिक सत्यापन रिपोर्ट फार्म के साथ पोर्टल पर अपलोड करेगी तथा निदेशालय को ई-मेल के माध्यम से सूचना देगी। निदेशालय स्तर पर जांच के बाद अनुदान ई-वाउचर मे माध्यम से अनुदान राशि निर्माता को जारी करेगा। किसान अधिक जानकारी के लिए उप निदेशक जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।