रेवाड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त राहुल हुड्डा ने सभी राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव कार्यालय खोलने के बारे में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत करवाते हुए बताया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार चुनाव प्रचार कार्यालय मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में नहीं खोल सकता है। उन्होंने कहा कि अस्थायी चुनाव कार्यालय खोलने के लिए सार्वजनिक एवं निजी जमीन का प्रयोग कब्जे के रूप में ना किया जाए। कार्यालय किसी भी शिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल के समीप भी नहीं खोला जा सकता। संवाद