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सिगरेट व तंबाकू के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं अधिकारी : एडीसी

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रेवाड़ी। एडीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले में सिगरेट व तंबाकू के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। संबंधित विभाग सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर रोक लगाएं और उनके चालान करें।
उन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों बारे जागरूक किया जाए। शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता कार्यक्रमों को लेकर विशेष कार्य योजना तैयार की जाए। बैठक में आमजन को तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है और पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति पर 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
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उन्होंने कहा कि दुकानों पर खुली बीड़ी सिगरेट बेचने पर भी दुकानदार का चालान किया जा सकता है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 वर्ग गज की दूरी पर किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को भी यदि तंबाकू उत्पाद बेचते पाया जाता है तो उस पर भी उचित चालान किया जा सकता है।
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एसपी दीपक सहारन ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे होटल, रेलवे स्टेशन, सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय, बस स्टैंड, सिनेमा हॉल, विद्यालयों, महाविद्यालयों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट, बीड़ी या अन्य ढंग से धूम्रपान निषेध है। किसी भी सार्वजनिक स्थान के प्रबंधक अथवा इंचार्ज द्वारा सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नियमों का उल्लंघन करने पर नोडल अधिकारी द्वारा 200 रुपये तक का जुर्माना करने का प्रावधान है।
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