संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिलाधीश अभिषेक मीणा ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से जिले के 12 केंद्रों पर 4 मई को आयोजित होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) लेकर सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही जेरॉक्स व फैक्स मशीन, डुप्लीकेटिंग मशीन और अन्य संचार गतिविधियों के संचालन पर रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में आग्नेयास्त्रों, तलवारों, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी हथियारों को ले जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यह आदेश पुलिसकर्मियों और सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।