रेवाड़ी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 11 मई को न्यायिक परिसर सहित बावल व कोसली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा कराया जा सकता है। सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अमित वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। संवाद