संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 सितंबर को रेवाड़ी न्यायिक परिसर, बावल व कोसली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें सुलह व समझौते के आधार पर केस का निपटारा किया जाएगा। सीजेएम व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन, दुर्घटना, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है।