रेवाड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सीजेएम अमित वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम से ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, पारिवारिक विवाद, दीवानी एवं फौजदारी मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी के बिलों और राजस्व मामलों का निपटारा किया जाएगा।