संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिला सचिवालय में स्थित एक बैंक के एटीएम से रुपये निकालते समय बिजली कट गई जिससे रुपये नहीं निकले जबकि खाताधारक गांव रसगण निवासी अभय सिंह ने खाते से रुपये कट गए। इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने बैंक को मुआवजे के रूप में 10 हजार रुपये, कटौती की गई राशि पर ब्याज और अधिवक्ता शुल्क के रूप में 11 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
अभय सिंह (74) ने 13 दिसंबर 2022 को अपने धारूहेड़ा स्थित बैंक के डेबिट कार्ड से जिला सचिवालय के एटीएम बूथ से 5 हजार रुपये निकालने की कोशिश की। पैसे निकालने के दौरान बिजली चली गई, जिससे एटीएम ने पैसे नहीं निकाले लेकिन उनके खाते से राशि कट गई। अभय सिंह ने बैंक के टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्हें 24 से 48 घंटों के भीतर पैसे वापस आने का आश्वासन दिया गया। निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी पैसे वापस नहीं आए। इसके बाद अभय सिंह ने 10 दिनों तक इंतजार किया और फिर बैंक की धारूहेड़ा शाखा में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शाखा प्रबंधन ने उनकी शिकायत को मेल द्वारा अग्रेषित किया और उन्हें बताया गया कि जल्द ही पैसे उनके खाते में आ जाएंगे।
एक महीने बाद भी पैसे वापस नहीं आए और अभय सिंह को कई बार बैंक के चक्कर लगाने पड़े। परेशान होकर, अभय सिंह ने जिला उपभोक्ता फोरम रेवाड़ी का सहारा लिया। 12 मई 2023 को उन्होंने अधिवक्ता दीपक यादव की सहायता से उपभोक्ता फोरम में याचिका लगाई। 17 मई 2023 को उनके खाते में बैंक ने पैसे लौटा दिए। फिर भी मामला आयोग में जारी रहा और अब फैसला सुनाया है।