रेवाड़ी। 11 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर अश्लील हरकत करने के मामले में एक दोषी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि 31 जुलाई 2022 को उसका 11 वर्षीय बेटा घर के निकट खाली मैदान में पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान आरोपी बच्चे को पतंग दिलाने का झांसा देकर अपनी ई-रिक्शा में बैठकर सुनसान जगह पर ले गया। आरोपी ने पहले वहां बैठकर शराब पी और फिर बच्चे के साथ अश्लील हरकत की। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने आरोपी को बच्चे के साथ अश्लील हरकतें करते देख लिया और उसके चंगुल से छुड़ाया। जिस पर मॉडल टाउन थाना पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। पूरे मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने अदालत ने आरोपी को अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 5 साल कैद और 8 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 5 माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। संवाद