रेवाड़ी। कस्बा धारूहेड़ा के नायब तहसीलदार श्याम सुंदर और आरसी रूपचंद सहित 10 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
गुरुग्राम जिला निवासी एडवोकेट भगत सिंह ने कुछ साल पहले जिले के गांव घटाल में स्थित अपनी करीब 50-55 एकड़ जमीन का सौदा गोपाल हाईटेक इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अशोक गुप्ता के साथ किया था। इस सौदे में विकास बिश्नोई, महेश शर्मा, लक्ष्मण कुमार, अशोक राय, केएल बिश्नोई, सुशील गुप्ता भी शामिल थे।
आरोप है कि डेवलपर्स शर्तों पर खरा नहीं उतरा तो भगत सिंह ने अपनी जीपीए कैंसिल करा ली, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वही जीपीए निदेशक ने मिलीभगत कर दोबारा नवीनीकरण करा रखा है। इसके बाद से ही वह उसे रद्द कराने की मांग करते रहे, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। बाद में भगत सिंह ने रेवाड़ी में हुई ग्रीवेंस की मीटिंग में राज्यमंत्री ओमप्रकाश यादव के सामने भी रखा था।
राज्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। इधर, भगत सिंह ने मामले को लेकर कोर्ट में भी अर्जी दायर की थी। कोर्ट के आदेश पर अब धारूहेड़ा थाना पुलिस ने नायब तहसीलदार श्याम सुंदर, आरसी रूपचंद सहित 10 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। साथ ही जांच शुरू कर दी है।