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Rewari News: मतदाता सूची के लिए 11 मई तक दर्ज कराएं दावे और आपत्ति

Sat, 06 May 2023 11:54 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा पंचायत राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के पंच, सरपंच व सदस्य पंचायत समिति के प्रस्तावित उप चुनाव के मद्देनजर 8 मई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाएगा, जो अवलोकन के लिए संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध रहेंगी। जिले की पंचायती राज संस्थाओं के 69 पंच, 2 सरपंच व 1 सदस्य पंचायत समिति के उप चुनाव प्रस्तावित हैं। राज्य चुनाव आयोग की ओर से 5 जनवरी 2023 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची अनुसार 1 जनवरी 2023 को अर्हता तिथि मानकर अपडेट मतदाता सूची तैयार की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में कोई दावा या आपत्ति है तो वह 11 मई सायं 4 बजे तक अपना दावा या आपत्ति जमा करा सकता है। सोमवार 15 मई तक दावों एवं आपत्तियों का निपटारा जिला निर्वाचक अधिकारी (पंचायत) द्वारा किया जाएगा और 19 मई तक जिला निर्वाचक अधिकारी (पंचायत) के निर्णय के विरुद्ध डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। वीरवार 25 मई तक अपीलेट अथॉरिटी द्वारा दायर अपील का निपटारा करने उपरांत 30 मई तक मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन कर दिया जाएगा।
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ये होंगे सात खंडों के जिला निर्वाचक अधिकारी (पंचायत) : जिले के सातों खंडों के जिला निर्वाचक अधिकारी नियुक्त किए हैं। खंड रेवाड़ी के लिए एसडीएम रेवाड़ी, खंड बावल के लिए एसडीएम बावल, खंड नाहड़ के लिए एसडीएम कोसली, खंड खोल के लिए सीटीएम रेवाड़ी, खंड धारूहेड़ा के लिए डीआरओ रेवाड़ी, खंड जाटूसाना के लिए जीएम हरियाणा रोडवेज रेवाड़ी तथा खंड डहीना के लिए तहसीलदार रेवाड़ी को जिला निर्वाचक अधिकारी (पंचायत) नियुक्त किया है, जिनकी निगरानी व देखरेख में वोटर लिस्ट अपडेशन का कार्य किया जाएगा।
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