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Rewari News: गैर कानूनी सामग्री की छपाई न करें

Fri, 22 Mar 2024 12:43 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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रेवाड़ी। लोकसभा चुनाव के दौरान छपवाई जाने वाली प्रचार सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस का पता होना अनिवार्य है। प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम-पता अंकित नहीं होने पर छह महीने की सजा हो सकती है।
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चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या समर्थक प्रचार के रूप में पोस्टर, पंफलेट, बैनर इत्यादि छपवाते हैं। छपाई दस्तावेज पर किसी धर्म, जाति, समाज, भाषा विशेष या चरित्र हनन का प्रकाशन गैर कानूनी होगा। दोषी पाए जाने पर प्रकाशन और छपवाई करवाने वाले के विरुद्ध छह माह की कैद या दो हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने जिला के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रचार सामग्री की छपाई करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटर संचालक से अपील करते हुए कहा है कि वे लोकसभा आम चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री की छपाई न करें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ही प्रचार सामग्री की छपाई करें अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करते हुए जिला में लोकसभा चुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। दरअसल, लोकसभा चुनाव की घोषणा से साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
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