कोसली। डीसी ने उप मंडल अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर वार्ड नंबर 10 ग्राम पंचायत बेरली खुर्द के पंच को पद से हटाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने पंच के 6 वर्ष के लिए पंचायत चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है। डीसी ने आदेश में कहा है कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (क) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। ग्राम पंचायत बेरली खुर्द में पंचायत के चुनाव में पंच पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल करते समय प्रस्तुत हलफनामा 27 अक्तूबर 2022 में वर्णित किया गया था कि उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है। जबकि उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पाया गया है।