हत्या के प्रयास के दोषी पांच लाख के ईनामी बदमाश नीरज पूनिया व उसके साथी मंजीत को शुक्रवार को रेवाड़ी के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश प्रवीण कुमार की अदालत ने चार साल की कैद की सजा सुनाई है।
दोनों पर तीन-तीन हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। ये दोनों बदमाश हरियाणा पुलिस के साथ आसपास के राज्यों के लिए भी परेशानी का सबब बने थे।
करनाल के रहने वाले नीरज पूनिया को 3 फरवरी को सीआईए और रामपुरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबोचा था। नीरज पर पुलिस पर जानलेवा हमले के अलावा हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
शुक्रवार को नीरज पूनिया उसके साथी मंजीत को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस कोर्ट में एंट्री करने व बाहर जाने वाले हर शख्स की बारीकी से जांच कर रही थी। एसपी बलवान सिंह राणा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने ठोस साक्ष्य अदालत में पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने दोनों बदमाशों को सजा सुनाई है।