जिले के गांव भालखी निवासी एक शिक्षक और उसके भतीजे को छेड़छाड़ के दर्ज मामले के आरोप से एडीशनल सेशन जज की अदालत ने बरी कर दिया है। मामले में बरी महीपाल ने बताया कि चुनावी रंजिश की वजह से उन्हें और भतीजे को आरोपी बनाया था।
जानकारी के अनुसार 2010 में गांव भालखी निवासी शिक्षक महिपाल और भतीजे कमल के खिलाफ एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। मामले में खोल थाना पुलिस ने कोर्ट में इस्तगासा पड़ने के बाद आदेश पर मुकदमा दर्ज किया था। अदालत में चालान पेश होने के बाद निचली अदालत में सुनवाई हुई और 2016 में महिपाल और कमल को छेड़छाड़ के आरोप में कोर्ट ने छह-छह महीने की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद महिपाल और उसके भतीजे ने फैसले के खिलाफ अपील की थी।