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महिला के गले से चेन तोड़ने वाली तीन महिलाओं को 5-5 साल की कैद

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रेवाड़ी। बस में नारनौल जा रही एक महिला के गले से तीन महिलाओं द्वारा सोने की चेन तोड़ने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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जानकारी अनुसार नारनौल हाउसिंग बोर्ड कालोनी निवासी रामरती 24 अगस्त 2018 को बस स्टैंड से बस में सवार हुई थी। भीड़ में उनके पास तीन महिलाएं भी खड़ी हुई थी। नाईवाली चौक के निकट एक महिला ने रामरती के गले से सोने की चेन तोड़ ली थी, ओर इसी दौरान रामरती को पता चल गया था। एक महिला को उन्होंने बस में ही पकड़ लिया । शोर मचाने पर नजदीक खड़ी दो और महिलाओं ने बस से उतर कर भागने का प्रयास किया, परंतु यात्रियों ने उन दोनों महिलाओं को भी मौके पर ही पकड़ लिया था। सूचना मिलने के बाद भाड़ावास गेट चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई ओर तीनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी महिला से रामरती के गले से तोड़ी गई सोने की चेन भी बरामद कर ली थी। पकड़ी गई महिलाओं की पहचान धारूहेड़ा के सोहना रोड निवासी आरती, रामसिंहपुरा निवासी शकुंतला व नेहरूगढ़ निवासी किरण के रूप में हुई थी। अदालत ने तीनों महिलाओं को जेल भेज दिया था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया। पुलिस द्वारा अदालत के समक्ष रखे गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान के बाद तीनों महिलाओं को दोषी करा दिया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने बुधवार को तीनों महिलाओं को पांच-पांच साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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