राशन डिपो की चार महीने रोकी, रिटायर्ड महिला एएफएसओ और पति पर मामला दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। राशन डिपो का लाइसेंस देने में अनावश्यक देरी करने और फाइल को महीनों तक अपने पास रखने का आरोप सिद्ध होने पर राज्य चौकसी ब्यूरो ने रेवाड़ी की सेवानिवृत्त सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी वर्षा यादव और उनके पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शहर की एक महिला सरला देवी ने डिपो लेने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग में आवेदन किया था। महिला के पति सुभाष चंद ने एएफएसओ कार्यालय के कई बार चक्कर लगाने के बाद भी अधिकारी ने उक्त आवेदन पर अपनी कार्रवाई पूरी नहीं की। बार-बार के आग्रह के बाद भी सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी वर्षा यादव द्वारा कार्यवाही नहीं करने से परेशान होकर आवेदक के पति शहर के मोहल्ला बल्लूवाड़ा निवासी सुभाषचंद्र ने इसकी शिकायत स्टेट विजिलेंस में की थी। अपनी शिकायत में सुभाष चंद ने कहा था कि उसकी पत्नी के नाम से राशन वितरण का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया था। सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी वर्षा यादव ने मामे में कोई कार्यवाही नहीं की। जब उन्होंने स्वयं एएफएसओ से मुलाकात की तो उन्होंने उसे अपने पति गोकल चंद से मिलने के लिए कहा। आरोप है कि गोकल चंद ने उससे कार्रवाई की एवज में सुविधा शुल्क की मांग की। इसके बाद वर्षा यादव ने उसकी पत्नी सरला देवी की फाइल पर बिंदुओं की रिपोर्ट कर दी। इधर शिकायत पर राज्य चौकसी ब्यूरो से मिले आदेश के बाद सब-इंस्पेक्टर ओमप्रकाश ने मामले की जांच की। इसमें सभी आरोप सही पाए गए। जांच में पाया गया कि सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी वर्षा यादव ने सरला यादव की फाइल को अपने पास चार माह 11 दिनों तक रखा जो कि नियमानुसार गलत है। इसके अलावा वर्षा यादव के पति गोकलचंद द्वारा सरकारी कार्यालय के खत लिखने की बात सामने आई। जांच रिपोर्ट के बाद राज्य चौकसी ब्यूरो ने वर्षा यादव और उनके पति गोकलचंद के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी वर्षा यादव और उनके पति गोकलचंद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यह मामला सुभाष चंद सैनी की शिकायत पर की गई जांच के बाद आरोप सिद्ध होने पर ही दर्ज किया गया है। - विनोद कुमार, विजिलेंस उप-निरीक्षक