फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कॉलगेट की अधिक किमत वसूलने पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

रेवाड़ी। ग्राहक को सामान खरीदने पर जीएसटी (गुड्स सर्विस टैक्स) का लाभ न देकर पुराने दाम के अनुसार अधिक राशि वसूलने के मामले पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना किया है। कंपनी के स्टोर पर ग्राहक से 6 रुपये अधिक वसूल लिए गए थे। फोरम द्वारा कंपनी से उपभोक्ता को 5500 रुपये वाद खर्च देने के आदेश भी दिए है। कंपनी को यह राशि एक माह में उपभोक्ता को लौटानी होगी। अधिवक्ता मोहित जैन ने बताया कि उनके मुवक्किल गांव जाटी निवासी पुरुषोत्तम ने 14 जुलाई 2017 को शहर के बीएमजी मॉल स्थित रिलायंस स्मार्ट से कोलगेट सहित अन्य सामान खरीदा था, जिसमें कोलगेट पर एमआरपी 52 रुपये दर्शाई हुई थी। 14 जुलाई को कंपनी के विज्ञापन में जीएसटी लागू होने के बाद कोलगेट की कीमत 46 रुपये दिखाई गई थी। स्टोर पर उपभोक्ता को जीएसटी का लाभ न देकर पुरानी कीमत ही वसूली गई थी।
विज्ञापन

अधविक्ता मोहित जैन ने 1 मई 2018 को कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि देश में एक जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दी गई थी, जिसके इसमें शामिल सभी वस्तुओं की कीमतें भी कम व ज्यादा हुई थी। कीमतों में हुई कमी व बढ़ोतरी का उपभोक्ता को भी लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन रिलायंस स्मार्ट द्वारा पुरानी कीमत पर ही सामान बेचा गया। उन्होंने रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस रिटेल लि. व कोलगेट कंपनी को पार्टी बनाया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एसबी लोहिया व डॉ. पीके सैनी ने रिलायंस स्मार्ट को ग्राहक से वसूले गए 6 रुपये वापस लौटाने के साथ-साथ दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें