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नाहड़ पंचायत समिति के वाइस चेयरमैन को छह माह की सजा

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नाहड़ पंचायत समिति के वाइस चेयरमैन को छह माह की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
कोसली गांव में एक प्लाट पर जबरन कब्जा करने और मारपीट के एक मामले में नाहड़ पंचायत समिति के उप चेयरमैन सहित 10 लोगों को कोसली की अदालत ने कैद और जुर्माना की सजा सुनाई है। इनमें से पंचायत समिति के उप चेयरमैन को 6 माह की सजा सुनाई है। नौ अन्य को एक साल की सजा के साथ 13500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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एसडीजेएम संदीप चौहान कोसली की अदालत ने एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर 2013 में हुए विवाद में अपना निर्णय सुनाया। गांव के रहने वाले हरि सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि 7 अप्रैल 2013 को उसके टूमना रोड स्थित प्लाट पर गांव के ही धर्मेंद्र, सुनील, ओमप्रकाश उर्फ ओमी समेत 30-35 अन्य लोगों ने जेसीबी मशीन से प्लाट की चारदीवारी तोड़कर कब्जा लेने का प्रयास किया था। उसने यह भी आरोप लगाया था कि उक्त लोगों ने उसके और उसके पुत्र अजीत के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी। थाना कोसली पुलिस ने हरि सिंह के बयान पर 12 लोगों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। इसमें से एक आरोपी की मृत्यु भी हो चुकी है। इस पूरे मामले में 17 गवाहों के बयान दर्ज किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जबरन कब्जे के इस मामले में समाज के प्रति गलत संदेश मानकर 10 नामजद लोगों को दोषी मानकर सजा सुनाई। पूरे मामले में दोषी ठहराए कोसली निवासी धर्मेंद्र, गांव जाहिदपुर निवासी ओमप्रकाश, टूमना निवासी सूर्यप्रकाश, कोसली निवासी संदीप उर्फ मोगली, कोसली निवासी भूपेंद्र व अमित, सालहावास निवासी नरेश उर्फ बल्लू, कोसली निवासी योगेश उर्फ रान्डा, साल्हावास निवासी विजय उर्फ शूटर को अलग अलग धाराओं के तहत एक साल की कैद और 13500 रुपये की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी नाहड़ पंचायत समिति के उप चेयरमैन एवं कोसली निवासी रवि कुमार को 6 माह की सजा के साथ ही 6 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है।
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