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Rewari News: गैंगस्टर की प्रॉपर्टी की जानकारी नहीं देने पर कोर्ट ने किया तहसीलदार को तलब

Tue, 31 Oct 2023 11:40 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। गैंगस्टर महेश सैनी की प्राॅपर्टी की जानकारी नहीं देने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने तहसीलदार रेवाड़ी को 3 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। गैंगस्टर से जुड़े केस में मंगलवार को अदालत में गैंगस्टर की प्रॉपर्टी अटैच करने संबंधित जानकारी देनी थी जिसे तहसील नहीं दे सके।
कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर 31 अक्तूबर तक एसआईटी गठित कर महेश सैनी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसकी चल-अचल संपत्ति को अटैच करने का तहसीलदार को आदेश दिया था। 28 सितंबर को सुनवाई के दौरान एएसजे डाॅ. सुशील कुमार गर्ग ने महेश सैनी के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि 13, 15 और 21 सितंबर को अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद भी पुलिस महेश सैनी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। महेश सैनी का जमानती भी उसे कोर्ट के समक्ष पेश करने में विफल रहा, जिसके कारण बार-बार अरेस्ट वारंट जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने उसके खिलाफ उद्घोषणा प्रकाशन कराने के आदेश जारी किए। ताकि उसके खिलाफ पीओ घोषित करने की कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इसके साथ ही अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट ने पुलिस को महेश सैनी की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा जुटाकर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने महेश सैनी और उसके परिवार की प्रॉपर्टी का ब्योरा कोर्ट के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 31 अक्तूबर को तय की थी और तहसीलदार को महेश सैनी की चल-अचल संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया भी अगली सुनवाई तक पूरी करने के आदेश जारी किए थे। कोर्ट ने एसपी को महेश सैनी की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश भी दिए थे।
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30 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज
गैंगस्टर महेश सैनी पर रेवाड़ी समेत आसपास के जिलों के विभिन्न थानों में 30 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, रंगदारी, आर्म्स एक्ट जैसे मामले शामिल हैं। एक आपराधिक मामले की मामले की सुनवाई की अंतिम प्रक्रिया एएसजे डॉ. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट में चल रही है। इस मामले में महेश सैनी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है।
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