रेवाड़ी। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए स्पेशल फास्ट्रेक कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने 20 साल की सजा और जुर्माना लगाया गया है। रेवाड़ी पुलिस को दी गई शिकायत में परिवार ने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी 2022 में एक शादी में गई थी। जब बेटी से बातचीत फोन पर बातचीत हुई तो वो रोने लगी। परिवार जब गांव में पहुंचा तो नाबालिग ने अपने पिता को बताया कि उसे एक युवक दूसरे गांव में ले गया। जहां पर दुष्कर्म किया गया। उसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने इस मामले में अलवर निवासी के खिलाफ केस दर्ज किया था।