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Rewari News: कोर्ट की अवमानना... लोकनिर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता, बीडीपीओ और सरपंच पर जुर्माना

Fri, 14 Apr 2023 12:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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रेवाड़ी। बावल विकास खंड की ग्राम पंचायत नैचाना, पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता एवं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बावल को अदालत की अवमानना करना महंगा पड़ गया। कोर्ट ने कार्यकारी अभियंता और बीडीपीओ पर 25-25 हजार रुपये एवं नैचाना के सरपंच पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है जबकि इस मामले में दोनों अधिकारियों की गाड़ियों को पहले ही अटैच कर दिया गया था, जिन्हें बावल के बस स्टैंड में खड़ा किया गया है।
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बता दें कि गांव नैचाना निवासी राजकपूर ने वर्ष 2015 में शिकायत देकर मांग की थी कि गांव का दूषित पानी उसके खेतों में जा रहा है, जिससे उसकी उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है। शिकायत के बाद भी अधिकारियों व ग्राम पंचायत ने कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित ने वर्ष 2027 में कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने भी ग्राम पंचायत व संबंधित अधिकारियों को तत्काल गंदे पानी का नाला बंद करने के आदेश दिए, लेकिन कोर्ट के आदेशों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़ित ने दोबारा कोर्ट में शिकायत लगाई। इसके बाद कोर्ट ने मामले में कड़ाई से संज्ञान लेते हुए लोकनिर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता और बावल के बीडीपीओ की गाड़ी को अटैैच करने के निर्देश देते हुए तत्काल समस्या के समाधान के आदेश दिए।

गाड़ी अटैच करने के बाद बंद किया पानी
कोर्ट द्वारा अधिकारियों की गाड़ी अटैच करने के बाद प्रशासन एक्शन में आया। उसके बाद भारी पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचकर गंदे पानी का एक हिस्सा तो बंद कर दिया गया था, लेकिन ग्रामीणों ने दूसरे हिस्से को बंद नहीं करने दिया। इस दौरान गांव में भारी तनाव की स्थिति बन गई थी। प्रशासन का आरोप था कि ग्राम पंचायत भी इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने भी अपनी रिपोर्ट में ग्राम पंचायत द्वारा न मिलने की बात का जिक्र किया था। इसके बाद कोर्ट ने मामले में कार्रवाई करते हुए लोकनिर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता एवं बावल के बीडीपीओ व सरपंच पर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों पर क्रमश: 25-25 हजार रुपये एवं सरपंच पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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