संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। शहर के एक ज्वेलर्स को अंगूठी का बिल 4.940 ग्राम का लेने और ग्राहक को 23 मिलीग्राम वजन कम की अंगूठी देने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने दुकानदार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही 11 हजार रुपये शिकायतकर्ता को वाद खर्च के लिए देने के आदेश दिए हैं।
सेक्टर एक निवासी राखी शर्मा ने शहर के नानक रेस्टोरेंट के नजदीक मारवाड़ी ज्वेलर्स से 22 कैरेट सोने की अंगूठी 15 अगस्त 2023 को खरीदी थी। इस अंगूठी का बिल 4.940 ग्राम का दिया गया था। राखी शर्मा ने 33 हजार रुपये की यह अंगूठी दुकानदार से खरीदी थी। कुछ समय बाद जब राखी शर्मा ने यही अंगूठी किसी दूसरे दुकानदार को बेचनी चाही तो पता चला कि इस अंगूठी का वजन 4.917 है। वजन जानकर राखी हैरान हो गईं क्योंकि अंगूठी 23 मिलीग्राम वजन में कम दी गई थी। जबकि राखी ने पैसा 4.940 ग्राम के हिसाब से दिया था।
शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में अंगूठी की वजन से ज्यादा कीमत वसूलने को लेकर शिकायत की थी। इस पर दुकानदार को नोटिस भेजा गया लेकिन ज्वेलर्स की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। इसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा व सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने अपने संयुक्त निर्णय में स्पष्ट किया कि बिल में वजन ठीक है। मगर तौल में कम है। इससे साफ जाहिर होता है कि वजन में हेराफेरी की गई है। इसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता को मानसिक प्रताड़ना के तौर पर बतौर मुआवजा 20 हजार रुपये जुर्माना तथा 11 हजार रुपये वाद खर्च देने के आदेश दिए हैं।