रेवाड़ी। शहर के रेजांगला पार्क में चल रहे स्कूल को लेकर हरियाणा राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने उपायुक्त को पत्र भेजा है। विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।
आयोग ने उपायुक्त को भेजे पत्र में चार बिंदुओं पर जांच करने के लिए कहा है। इसमें कथित विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में नामांकित हैं। नामांकित हैं तो बच्चे उस विद्यालय में जाने की बजाय यहां पर क्यों आ रहे हैं। वहीं क्या यह संस्था रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत है। अगर पंजीकृत है तो उसे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की अनुमति है।
क्या किसी सार्वजनिक पार्क में विद्यालय संचालित करने की अनुमति किसी भी सक्षम प्राधिकारी ने दी है। बच्चों की सूची तैयार करने और जिस विद्यालय में नामांकित हैं, उसके दस्तावेज संलग्न करने के लिए कहा गया है।
रेजांगला पार्क विकास समिति के सदस्य ने लगाए आरोप
रेजांगला पार्क विकास समिति के सदस्य परमात्मा शरण यादव ने हरियाणा राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष को शिकायत भेजी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्क में अवैध रूप से प्ले स्कूल संचालित किया जा रहा है। इस कथित विद्यालय में छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना किसी सुरक्षा एवं सुविधा के पढ़ाया जा रहा है। यह विद्यालय बिना किसी मान्यता एवं विभाग की अनुमति के ही संचालित किया जा रहा है। शिकायत मिलने के पश्चात आयोग ने चार बिंदुओं पर जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट 15 दिन के अंदर आयोग को भेजने के लिए कहा गया है। उपायुक्त की रिपोर्ट पहुंचने के पश्चात आयोग की तरफ से आगामी कार्रवाई की जाएगी।