संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और उनकी पार्टियों को संबंधित उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करने के साथ आधिकारिक वेबसाइट व पोर्टल पर भी देनी होगी। राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान अवधि के दौरान 3 बार टेलीविजन चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी जानकारी प्रकाशित करनी होती है। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को एक स्थानीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र, फेसबुक और ट्विटर (एक्स) सहित राजनीतिक पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी जानकारी देनी होगी। यह विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर प्रकाशित किए जाएं और संबंधित राजनीतिक दल को उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के भीतर निर्वाचन आयोग के समक्ष इन निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।