संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। शहर के मोहल्ला बलभद्र सराय में एक व्यक्ति पर गोली चलाते हुए जानलेवा हमला करने वाले दो दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने दस साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर तीन लाख दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को अतिरिक्त जेल की सजा भुगतने का प्रविधान भी अदालत ने किया है।
पुलिस को दी शिकायत में मोहल्ला बलभद्र सराय के रहने वाले कमल सिंह ने कहा था कि वह सब्जी मंडी में रेहड़ी लगाते है। 29 नवंबर 2017 की शाम करीब साढ़े छह बजे मोहल्ले की एक गली में खड़े हुए थे। इसी दौरान सती कॉलोनी का रहने वाला मोनू उर्फ मनीष अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर पहुंचा और आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी।
आरोपियों ने देसी कट्टा निकाल कर फायरिंग कर दी थी, जिससे कमल सिंह बाल-बाल बच गए थे। मोनू उर्फ मनीष ने एक सप्ताह पहले उनके घर के सामने फायरिंग की थी, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दी थी। आरोपियों ने पुलिस को शिकायत करने की रंजिश में जानलेवा हमला किया था। शहर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी सती कॉलोनी के रहने वाले मोनू उर्फ मनीष व सैनी मोहल्ला कुतुबपुर के रहने वाले मनीष को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस द्वारा गवाहों के बयान भी अदालत में दर्ज कराए गए। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने दोनों दोषियों को दस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मोनू उर्फ मनीष पर एक लाख 60 हजार रुपये और मनीष पर एक लाख 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।