रेवाड़ी। पुराने वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राजकीय लेन-देन को लेकर जिला खजाना कार्यालय, उप खजाना बावल व कोसरी, स्टेट बैंक आफ इंडिया रेवाड़ी, बावल व सेंट्रल बैंक आफ इंडिया कोसली शाखा 31 मार्च (रविवार) की रात 12 बजे तक खुले रहेेंगे। यह आदेश जिलाधीश राहुल हुड्डा ने पंजाब वित्त पुस्तिका संख्या-1 भाग-1 के नियम 3.40 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों के तहत दिया है। इस संबंध में जिलाधीश ने पुलिस विभाग, संबंधित एसडीएम व तहसीलदार, उप तहसीलदार तथा जिला अग्रणी बैंक अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए हैं। उन्होंने उक्त जिला खजाना व उप खजाना सहित उक्त बैंक प्रबंधकों को भी निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्राप्त सभी पेमेंट ऑडर्स को लाभार्थियों के बैंक खातों में अविलंब स्थानांतरित करना सुनिश्चित करें।