बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूक करते टीम। स्रोत : विभाग
बावल। कस्बे में संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी की टीम ने बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। बाल विवाह निषेध की टीम ने बावल नगरपालिका में पार्षदों को भी शपथ दिलाई। कहा कि ऐसे विवाह होने पर विभाग को जानकारी दी जाए। विभाग से प्रमोद बागड़ी ने बताया कि बाल विवाह कानून अपराध है। सरकार की तरफ से विवाह के लिए आयु निर्धारित की गई है।