रेवाड़ी। शहर के विभिन्न मुहल्लों में रविवार को समाजसेवी संजय शर्मा ने आरटीई एक्ट के तहत फ्री दाखिले व आठवीं तक निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के बारे में अभिभावकों को जागरूक किया। उन्होंने अभिभावकों को बताया कि आरटीई एक्ट के तहत स्कूलों में नर्सरी, केजी व पहली कक्षा तक फ्री दाखिले व एक बार दाखिला होने पर कक्षा आठवीं तक निशुल्क पढ़ाई की सुविधा है। इसके लिए घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक नहीं हो, बच्चे की आयु 3 साल से 7 साल के बीच हो, बीपीएल राशन कार्ड या 1 लाख 80 हजार रुपये से कम का सालाना आय प्रमाण पत्र सहित बच्चे के जन्मप्रमाण पत्र, आधार कार्ड, डोमिसाइल आदि कागजात होना जरूरी हैं। इस दौरान अभिभावक रेखा सैनी, मीनाक्षी शर्मा, ज्योति शर्मा, मीनाक्षी कथूरिया आदि ने कहा कि इस एक्ट के तहत आवेदन व दाखिला अन्य राज्यों की तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जल्द शेड्यूल जारी किया जाए । संवाद