रेवाड़ी। खोल थाना क्षेत्र में पशु चोरी के प्रयास के एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंकिता शर्मा की अदालत ने नानगवास निवासी आरोपी बाबूलाल को नियमित जमानत दे दी है। मामला 19 अक्तूबर 2022 को दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता नरेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग पशु चोरी की नीयत से खेतों में पहुंचे थे और पीछा किए जाने पर अपनी पिकअप छोड़कर भाग गए थे। पुलिस जांच में बाबूलाल का नाम सामने आया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार उसने अन्य आरोपियों को वारदात के लिए स्थान की जानकारी दी थी। वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं था और वह 7 जून से जेल में है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत मंजूर कर ली।