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Rewari News: राहत की फुहार, पुरानी दर पर रजिस्ट्री का उपहार

Tue, 02 Jan 2024 09:38 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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रेवाड़ी। एक जनवरी से नए कलेक्टर रेट जारी होने वाले थे। इसे लेकर बाकायदा जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी भी कर ली थी, मगर अब नई दर को नहीं लागू किया जाएगा। इन कलेक्टर रेटों को मौजूदा समय में लागू करने का फैसला एफसीआर ने स्थगित कर दिया है। इस फैसले से लोगों को कुछ दिन के लिए राहत जरूर मिली है। क्योंकि जब तक नए कलेक्टर रेट लागू नहीं होते हैं तब तक पुराने रेट में ही अपनी जमीन या मकान की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिन में रजिस्ट्री की संख्या में भी इजाफा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा कलेक्टर रेट काफी अधिक है। ऐसे में लोग अब इस कोशिश में जुट चुके हैं कि जल्द ही वह अपनी रजिस्ट्री का कार्य पूरा करवा सें। क्योंकि बाद में अगर कलेक्टर बढ़ते हैं तो लोगों की जेब और ज्यादा ढीली हो सकती है। जिले में करीब 150 के आसपास रजिस्ट्री रोजाना होती है। रियल स्टेट के कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। क्योंकि अधिकतर लोगों को यही था कि अब कलेक्टर रेट बढ़ जाएंगे। जिन लोगों को यह जानकारी हो रही है कि कलेक्टर अभी नहीं बढ़ेंगे वह रजिस्ट्री कराने के लिए पहुंच रहे हैं।
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आवासीय पर 52, व्यावसायिक पर 62 तथा हाईवे किनारे जमीनों के 87 प्रतिशत दाम बढ़ने की थी उम्मीद

हाईवे मेजर रोड, लिंक रोड के साथ लगते गांव में 20 से 87.5 प्रतिशत, शहर में व्यावसायिक जमीनों पर 20 से लेकर 61 प्रतिशत, आवासीय जमीनों पर 20 से लेकर 52 प्रतिशत तक की वृद्धि कलेक्टर रेट में देखने को मिली थी। झज्जर रोड पर सर्कुलर रोड से रेलवे फाटक तक 26.25 प्रतिशत, धारूहेड़ा चुंगी से दिल्ली रोड पर स्टेडियम सड़क के दोनों और 26.25 प्रतिशत, नई सब्जी मंडी से पुरानी सब्जी मंडी तक 35 तक बढ़ोतरी के कलेक्टर रेट जारी किए गए थे।
बावल रोड पर सर्कुलर रोड से महाराणा प्रताप चौक तक और सर्कुलर रोड सड़क के साथ नारनौल रोड चौक से वाया बस स्टैंड तक 26.25 प्रतिशत बढ़ोतरी के संकेत थे। यह सभी व्यावसायिक रेट प्रति वर्ग गज के हिसाब से हैं। इंस्टीट्यूशन पर्पज सेक्टर अधिकृत लाइसेंस कॉलोनी में 61.25 प्रतिशत बढ़ोतरी के संकेत दिए गए थे।
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रेजिडेंशियल फ्लैट सेक्टर 4 और 10 में 61.5 प्रतिशत बढ़ोतरी के थे संकेत

पुराने प्रस्तावित कलेक्टर रेट में कोनसीवास से बावल रोड पर सर्कुलर रोड से रेवाड़ी की सीमा तक करीब 52.5 फीसदी, इसी प्रकार हुड्डा सेक्टर 3, 4, 5, 10, 17, 18, 19 की रिलीज भूमि रेजिडेंशियल में 26.25 प्रतिशत, जीएसएच सोसाइटी रेजिडेंशियल फ्लैट सेक्टर 4 और 10 की निवास भूमि में 61.5 प्रतिशत, फ्लैट्स ग्रुप हाउसिंग सोसायटी लाइसेंस कॉलोनी में 61.25 प्रतिशत, बिल्डिंग फ्लोर लाइसेंस रेजिडेंशियल में 61.25 प्रतिशत, हुडा सेक्टर और अन्य कॉलोनी, पुरानी एमसी एरिया में 26.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी के संकेत दिए गए थे।


कलेक्टर रेट लागू करने की तिथि निश्चित नहीं

अब नए कलेक्टर रेट कब से लागू किए जाएंगे इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्योंकि एफसीआर ने आगामी आदेशों तक पुराने कलेक्टर रेट के आधार पर ही रजिस्ट्री करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में लोगों में अब अपने क्षेत्रों में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने को लेकर राहत जरूर दिखाई देगी। क्योंकि नए कलेक्टर रेट के लागू होने के बाद से तो रजिस्ट्री के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

कंप्यूटर पर आधारित कलेक्टर रेट किए निर्धारित

अभी तक जिला राजस्व विभाग सभी तहसीलदारों से अपने-अपने क्षेत्र के अनुमानित कलेक्टर रेट मंगाता था। इसमें एक विशेष फार्मूले को लगाकर आंकलन के आधार पर क्षेत्र के रेट बढ़ाए या घटाए जाते थे। इस बार भी यही प्रक्रिया अपनाई गई, मगर माह के आखिरी सप्ताह में सरकार ने कंप्यूटर आधारित कलेक्टर रेट निर्धारित करने के निर्देश दिए। जिसके बाद कंप्यूटर में पिछले साल के कलेक्टर रेटों का डाटा शामिल कर नए कलेक्टर रेटों का आकलन किया है।



अभी नए कलेक्टर रेट लागू नहीं होंगे। पुराने रेटों में ही रजिस्ट्रियां की जाएंगी। आगामी समय में जैसे ही नए कलेक्टर रेट लागू करने के निर्देश आएंगे तो उसी के आधार पर कार्य किया जाएगा। -राजेश, जिला राजस्व अधिकारी रेवाड़ी।
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