रेवाड़ी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत उद्यमियों को 35 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत इच्छुक उद्यमी अपने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना या विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करना और उनके आर्थिक विकास में सहायक बनाना है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। व्यक्ति, गैर-सरकारी संगठन, सहकारी समितियां, साझेदारी फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। उद्यमी को प्रमाणपत्र और पंजीकरण की आवश्यकता होगी। संवाद