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10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

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रेवाड़ी। खोल थाना क्षेत्र के एक गांव में दो वर्ष पूर्व 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व धमकी देने के दोषी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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जिले के एक गांव के मंदिर में रहने वाला व्यक्ति गांव की रहने वाली दस वर्षीय बच्ची को बहला-फुसला कर गांव की एक धर्मशाला में ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने किसी को भी बताने पर बच्ची को जान से मारने की धमकी दी थी। घर आने के बाद बच्ची ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। 11 नवंबर को बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी। परिजनों ने बच्ची से पूछा तो उसने मंदिर में रहने वाले व्यक्ति द्वारा उसके साथ गलत काम करने व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के बारे में बताया था, जिसके बाद महिला थाना में शिकायत दी गई थी। महिला थाना पुलिस द्वारा बच्ची की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ रखे गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने आरोपी को सात अक्तूबर को दोषी करार दिया था। अदालत ने शुक्रवार को दोषी को पॉक्सो में बीस साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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