रेवाड़ी। जिला और सत्र न्यायाधीश लोकेश कुमार गुप्ता ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की सजा और 37 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक नवंबर 2021 में जिले की एक नाबालिग के साथ चरखी दादरी के रहने वाले सोनू ने फुसलाकर दुष्कर्म किया था। परिजनों को जब पता चला तो इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपी सोनू के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसी मामले में सोनू को दोषी ठहराते हुए लोकेश कुमार गुप्ता की अदालत ने सजा सुनाई है। संवाद