आवास नवीनीकरण योजना के लिए करें आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के व्यक्तियों जिनका मकान मरम्मत योग्य हो, उनको 25 हजार रुपये अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाती है। उपायुक्त पंकज ने बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी तथा अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति से संबंधित होना चाहिए। प्रार्थी का नाम बीपीएल की सूची में होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2017-18 में अब तक जिले के 26 व्यक्तियों को 6.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जा चुका है। उपायुक्त ने बताया कि जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे जिला कल्याण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि उपरोक्त योजना का लाभ पाने के लिए प्रार्थी अपना आवेदन पत्र जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय व कल्याण विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकता है।