फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सिनेमा हॉल व मल्टीपलैक्स की 200 मीटर की परिधि में धारा 144

विज्ञापन
विज्ञापन
सिनेमा हॉल और मल्टीप्लैक्स की 200 मीटर की परिधि में धारा-144
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
सिनेमा हॉल और मल्टीप्लैक्स में फिल्म पद्मावत के रिलीज होने पर प्रशासन अलर्ट है। कार्यवाहक जिलाधीश मनोज कुमार ने रेवाड़ी में 24 से 30 जनवरी तक सिनेमा हॉल और मल्टीप्लैक्स की 200 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू की है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि उक्त क्षेत्रों में घातक सामग्री, भड़काऊ स्लोगन व प्लेकार्ड ले जाने वर्जित है। मानव जाति व संपत्ति किसी प्रकार का नुकसान न हो और उक्त आदेशों की शक्ति से पालना की जाए। आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें