रेवाड़ी। जिला में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश भी दिए गए हैं। मामला 4 साल पुराना है। मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश के जिला पन्ना निवासी सुरेश रेवाड़ी शहर में एक झुग्गी-झोपड़ी में रहता था। 19 अगस्त 2019 को सुरेश पड़ोस में बनी एक झुग्गी में घुस गया और उसने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म व मारपीट की।
वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। नाबालिग ने पूरी घटना के बारे में अपने परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर सुरेश को कुछ समय बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। जिला उप न्यायवादी जगबीर सहरावत ने इस केस की पैरवी की। पुलिस ने कोर्ट में साक्ष्य और गवाह पेश किए। इसके बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया। अब कोर्ट ने दोषी सुरेश को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।