हरियाणा शिक्षा भर्ती बोर्ड के गठन के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा टीचरों के चयन परिणाम पर रोक जारी है।
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार के वकील ने इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट से कुछ समय की मोहलत देने का आग्रह किया।
कार्यवाहक चीफ जस्टिस जसबीर सिंह एवं जस्टिस आरके जैन पर आधारित खंडपीठ ने सरकार के आग्रह को स्वीकार कर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। मामले की आगामी सुनवाई 20 मई के लिए निर्धारित की गई है।
यह है मामला
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में हरियाणा शिक्षा भर्ती बोर्ड के चेयरमैन नंद लाल पूनिया और अन्य सदस्यों की नियुक्ति पर सवाल उठाकर बोर्ड को निरस्त करने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है।
याचिका में दलील दी गई है कि राजनीतिक हस्तियों के करीबियों का इस बोर्ड में हस्तक्षेप अधिक है और नियुक्ति प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेकर हरियाणा शिक्षा भर्ती बोर्ड के टीचरों के चयन परिणाम पर रोक लगा दी थी।