पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने पुराना औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस के अंतर्गत एक कॉलोनी में भांजी से अश्लील हरकत करने के दोषी मामा को अदालत ने चार साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इस मामले में ढाई साल तक सुनवाई चली।
उप जिला न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि दो फरवरी 2022 को पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया था कि वह तीन बेटियों की मां है। उसका भाई राकेश उसके पास रहता था। दो दिसंबर शाम को वह घर में नीचे अपना काम कर रही थी। उसका भाई राकेश छत पर था उसके पास उसकी सात साल की बेटी थी। उसके भाई ने अपनी भांजी के साथ अश्लील हरकत की। उसकी बेटी ने उसे आकर आपबीती बताई। उसने इसकी शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद फरवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। अब अदालत ने उसे 12 गवाहों की गवाही पर चार साल की सजा सुनाई है।