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Panipat News: छात्रा पर अभद्र टिप्पणी करने के दोषी को तीन साल की कैद

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पानीपत। किला पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी में पड़ोस में रहने वाली पांचवीं कक्षा की छात्रा पर अभद्र टिप्पणी करने के दोषी को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है।दोषी पर अदालत ने पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
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किला थाना पुलिस को 23 मार्च 2021 को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि वह मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। उसकी 11 साल की बेटी पांचवीं कक्षा में पढ़ती है। जब भी उसकी बेटी शाम को ट्यूशन पर जाती है तो उसका पड़ोसी राहुल मूल निवासी लाखु बुआना गांव उस पर फब्तियां कसता है। उसने कई बार राहुल को समझाया, लेकिन वह नहीं माना। 23 मार्च की शाम पांच बजे उसकी बेटी ट्यूशन जा रही थी। राहुल ने उसका पीछा किया और उस पर अभद्र टिप्पणी की। उसकी बेटी ने घर जाकर उसको बताया। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 26 मार्च को आरोपी पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 13 मई को वह जेल से जमानत पर बाहर आया और फरार हो गया। अदालत ने उसे एक जून 2023 को पीओ घोषित किया। आठ फरवरी 2024 को पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। अब उसे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है।
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