माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत । प्रशासन ने 25 मई को मोटर साइकिल और अन्य दोपहिया वाहन, जीप, कैंटर, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा और अन्य प्रकार के सभी प्रकार के यांत्रिक चालित वाहनों के संचालन पर संपूर्ण जिला में पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश पुलिस अर्धसैनिक बलों और चुनाव ड्यूटी पर अन्य अधिकारियों, कार्मिकों द्वारा चुनाव ड्यूटी कार्य के लिए वैध रूप से उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर लागू नहीं होंगे। रोडवेज बसें एवं सहकारी समितियों की बसें अपने निर्धारित मार्ग पर तथा वैध परमिट वाली अन्य बसें इस आदेश के संचालन से मुक्त रहेंगी।आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन जैसे अस्पताल वैन, एम्बुलेंस, दूध वैन, पानी के टैंकर, बिजली वैन और बीमार या विकलांग व्यक्तियों के लिए अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले निजी वाहन चल सकेंगे। इस संबंध में डीसी डॉ. वीरेंद्र दहिया ने आदेश जारी किए हैं।