पानीपत। शहर में अब भूखंडों के विभाजन हो सकेंगे। इसके लिए सरकार ने अपनी घोषणा के चार माह बाद आखिरकार सब डिवीजन पॉलिसी लागू कर दी है। घोषणा के वक्त आवेदन को छह माह का समय दिया गया था, लेकिन पॉलिसी लागू नहीं हुई। अब पॉलिसी के लागू होने का नोटिफिकेशन 31 अगस्त की रात को जारी हुआ है, जिसमें फिर से छह माह का समय दिया गया है। अफसरों का कहना है कि यह समय एक सितंबर से शुरू होगा। वहीं, पॉलिसी के तहत सोमवार से निगम में आवेदन जमा हो सकेंगे। बशर्ते सोमवार तक निगम आयुक्त ज्वाइन कर लें। अगर निगम आयुक्त ज्वाइन नहीं करते हैं तो यह पॉवर दूसरे अफसरों को दी जा सकती है। हालांकि सरकार ने माना कि इसे पोर्टल पर अपडेट करने में समय लग सकता है। तब तक के लिए इनके आवेदन मैन्युअल किए जाएंगे। वहीं, नोटिफिकेशन के साथ नए आवेदन के लिए फार्म ए और पुराने भूखंड के हो चुके विभाजन को विनयमित कराने के लिए फार्म बी भी भेजे गए हैं। इनमें अपनी जानकारी भरने के साथ संपत्ति के कागजात लगाने होंगे।
योजना के अंतर्गत शहर में नगर आयोजना योजनाओं, पुर्नवास योजनाओं और सुधार न्यास योजनाओं के तहत बसी कॉलोनियों के भूखंडों का विभाजन हो सकेगा। यहां पहले से हो चुके अवैैध भूखंड भी विनयमित हो सकेंगे। भूखंड विभाजन की इस नई पॉलिसी से शहर के सुखदेव नगर, मॉडल टाउन, तहसील कैंप, नारायण सिंह पार्क, सब्जी मंडी, कच्चा कैंप समेत 15 कॉलोनियों के हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। बता दें कि सरकार ने इस पॉलिसी की घोषणा मई के शुरुआती सप्ताह में की थी, जो चार माह बाद अब एक सिंतबर को लागू होने जा रही है। हालांकि इस पॉलिसी में कुछ त्रुटियां भी बताई जा रही हैं जो लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं।
ये देनी होगी जानकारी :
नए भूखंड बनाने के आवेदन फार्म ए में नाम, पता, मोबाइल, ई-मेल, प्रॉपर्टी आईडी, तीन साल का टैक्स, प्लाट का पता, किस स्कीम के अंतर्गत संपत्ति है का विवरण, ऑरिजन लेआउट में प्लाट का मैप, पार्किंग, एचटी लाइन, गैस पाइपलाइन, पानी और सीवर का ब्योरा, प्लाट का स्कवेयर मीटर में एरिया, सब डिविजन कितनी करनी हैं, विभाजन होने वाले भूखंड का साइज, प्लाट का प्रपोजड लेआउट समेत संपत्ति का मालिकाना हक या अलॉटमेंट लेटर लगाकर आवेदन करना होगा। दूसरी ओर पुराने अवैध भूखंड को विनियमित करने के लिए इन सभी जानकारियों के साथ अवैध तरीके से विभाजित किए जा चुके भूखंड और इसके बचे हुए टुकड़े का भी विवरण देना होगा। किस प्लाट में से भूखंड को अलग किया गया, वह कितना है या कितने प्लाट अलग किए गए हैं।
सोमवार से लेंगे आवेदन : जेडटीओ
सोमवार तक निगम आयुक्त के ज्वाइन करने की संभावनाएं हैं। इसके बाद ही योजना के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तब तक निगम कार्यालय के बाहर संबंधित जानकारी और दस्तावेजों की सूची को चस्पा दिया जाएगा। ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके।
- समयपाल सिंह, जेडटीओ, नगर निगम।