समालखा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा समालखा को नगर परिषद बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए लोगों को 30 दिन में दावे और आपत्ति मांगी हैं।
नगरपालिका के सचिव प्रदीप खर्ब ने बताया कि हरियाणा पालिका अधिनियम, 1973 का 24) की धारा 2 क की उपधारा (2) के द्वितीय परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया है। इसके अंतर्गत नगरपालिका समालखा को नगर परिषद समालखा घोषित किया। इसके लिए 22 मई को अधिसूचना जारी किया है। संशोधन के प्रारूप पर सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की अवधि की समाप्ति और उसके पश्चात विचार किया जाएगा। साथ ही आपत्तियों या सुझावों यदि कोई हो शामिल किया जाएगा। जो कि निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले संशोधन के प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से नगरपालिका समालखा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।