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Panipat News: आरटीए की ओवरलोड वाहनों पर नकेल, सात महीने में 7.06 करोड़ के चालान, 2246 मिले ओवरलोड

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पानीपत। ओवरलोड को लेकर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) एक्शन मोड में है। रोजाना ओवरलोड, ओवरहाइट और टैक्स डिफॉल्टर हुए वाहनों पर कार्रवाई कर रहा है। हर महीने औसतन एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा रहे है। इस साल जुलाई माह तक विभागीय अधिकारियों ने 3336 वाहनों को पकड़ 7.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
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मोटर व्हीक्ल इंस्पेक्टर राकेश मलिक ने बताया कि सरकारी आदेशों पर ओवरलोड पर लगाम लगाने के लिए नियमित रूप से धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। वाहन मालिकों को ओवरलोड वाहन चलाने से होने वाले नुकसान बारे अवगत कराया जाता है। नियमों में सख्ती बढ़ाकर अब वाहन मालिक के साथ-साथ चालक पर भी कार्रवाई की जा रही है। सरकार ओवरलोड को पूरी तरह बंद करने के लिए प्रयासरत है। जल्द ही ओवरलोड वाहन भरवाने वाले माल मालिक पर भी कार्रवाई के नियम बनाए जाने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। साल 2023 में अब तक 2246 ओवरलोड व 1090 अन्य कमियों के चलते वाहनों के चालान किए गए हैं।
ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में वाहनों की कीमतों में लगातार उछाल दर्ज किया जा रहा है। बीएस-4 वाहनों की कीमत के मुकाबले बीएस-6 मानक के वाहन डेढ़ गुना अधिक महंगे है। ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए वाहन मालिक महंगी कीमतों में वाहन खरीद तो लेते हैं, लेकिन बाद में अंडरलोड वाहन चलाकर किस्त, कागज व मरम्मत कार्यों के खर्च की भरपाई नहीं कर पाते। ऐसे में ओवरलोड वाहन चलाना ट्रांसपोर्टर की मजबूरी बन जाता है।
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सड़क पर चल रहा वाहन पकड़ा जाने पर आरटीए अधिकारी वाहन का धर्मकांटे से वजन कराते हैं। आरसी में दर्ज ग्रॉस वेट से अधिक वजन मिलता है तो पहले टन पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाता है। इसके बाद दो हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। ओवरहाइट और टैक्स डिफॉल्टर वाहन पकड़े जाने पर भी 20 हजार रुपये जुर्माना है।
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