पानीपत। शिक्षा विभाग मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को लेकर सख्त हो गया है। स्कूलों को फार्म-6 भरना होगा। इसमें नए सत्र में बढ़ाई फीस और शुल्क का ब्योरा देना होगा। इसके बिना फीस व शुल्क नहीं बढ़ाए जा सकेंगे। इसके लिए स्कूलों को 15 अप्रैल तक का समय दिया है। इससे पहले फार्म भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित थी,। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों को पत्र के माध्यम इसके निर्देश दे दिए हैं।
नया शिक्षा सत्र सोमवार को शुरू हो गया है। स्कूलों में दाखिलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकारी के साथ प्राइवेट व मान्यता प्राप्त स्कूल भी बच्चों को लाने के प्रयास में लगे हुए हैं। शिक्षा विभाग निजी स्कूलों को नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले हर साल फार्म-6 भरने को लेकर सख्त है। फार्म में मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को पिछले शैक्षणिक सत्र में ली गई फीस और नए सत्र में बढाई फीस का ब्योरा मांगा है। इसके साथ अध्यापकों को दिए जा रहे वेतन की भी जानकारी मांगी है। प्रबंधन को स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं का भी ब्यौरा फार्म-6 में देना होगा। यह फार्म एमआईएस पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा।
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सरकारी स्कूलों में चल रहा प्रवेश उत्सव
सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। शिक्षक गांव और साथ लगती कॉलोनियों में अभिभावकों में लगातार संपर्क कर रहे हैं। उनको सरकारी स्कूलों में सुविधाओं और परीक्षा परिणामों के बारे में भी अवगत कराया जा रहा है। अभिभावक भी इसको लेकर जागरूक हो रहे हैं।
वर्जन :
निजी स्कूल संचालकों को हर साल फार्म-6 भरना होता है। इसमें फीस और सुविधाओं की रिपोर्ट देनी है। पहले 31 मार्च को फार्म-6 भरा जाना था। अब 15 अप्रैल तक का समय दिया है। इसके बाद स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कुलदीप दहिया,जिला शिक्षा अधिकारी।