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Panipat News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

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पानीपत। अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश सुखप्रीत की अदालत ने वीरवार को दुष्कर्म के दोषी पानीपत के शक्ति नगर निवासी अभिषेक को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अभिषेक ने लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद उसे मोबाइल दिलाने के बहाने पानीपत बुलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
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पुलिस के मुताबिक सोनीपत के आईटीआई चौक के नजदीक रहने वाली एक कॉलोनी निवासी एक महिला ने 24 सितंबर 2022 को पानीपत महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले एक जानकार ने जून 2022 में अपनी 16 वर्षीय बेटी को उसके पास घूमने के लिए सोनीपत भेजा था। लड़की की पानीपत के शक्ति नगर निवासी अभिषेक से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हो गई। 24 सितंबर ,2022 को अभिषेक ने लड़की को मोबाइल दिलाने के बहाने पानीपत बस स्टैंड पर बुलाया। यहां से वह उसे एक होटल में ले गया। जहां उसने उससे दुष्कर्म किया। जब वह घर आई तो काफी डरी हुई थी। उसके पूछने पर लड़की ने मामले की जानकारी दी। इसके बाद वह लड़की को लेकर पानीपत महिला पुलिस थाने में गई और अभिषेक के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया तो दुष्कर्म की पुष्टि हो गई। इसके बाद पुलिस ने 26 सितंबर 2022 को अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश सुखप्रीत की अदालत में 16 माह तक सुनवाई के बाद अदालत ने अभिषेक को 10 साल की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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