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Panipat News: सबूतों के अभाव में दुष्कर्म का आरोपी बरी

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पानीपत। थाना तहसील कैंप क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान पीड़िता के बयानों में विरोधाभास होने और मेडिकल रिपोर्ट न होने पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अक्तूबर 2023 में एक महिला ने तहसील कैंप थाने में शिकायत दी थी कि शामली निवासी युवक उनकी नाबालिग बेटी को बहलाकर ले गया है। पुलिस को किशोरी ने बयान में बताया कि वह आरोपी युवक को जानती है और वह उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया और उसके साथ गलत काम किया। बाद में उसने दो अन्य युवकों पर भी आरोप लगाए थे। लेकिन, जांच में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। सुनवाई के दौरान भी पीड़िता अपने खुद के बयान को बार-बार बदलती रही। वहीं, अभियोजन पक्ष ने कोई मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश नहीं की थी। संवाद
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