पानीपत। सेक्टर-29 थानाक्षेत्र से दो सगी नाबालिग बहनों को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले दो युवकों को दोषी करार देते हुए अदालत ने एक-एक साल की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने सुनाया है। सेक्टर-29 थाने की पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया था कि उसकी 14 व 16 वर्ष दो बेटियों को अरविंद और विजय शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर ले गए। वह 12 नवंबर 2021 को सुबह उठी तो दोनों बेटियां घर पर नहीं मिलीं। उन्होंने तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने दोनों युवतियों को 10 दिसंबर 2021 को राजस्थान के अलवर से बरामद किया था। वहीं दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।