पानीपत। प्रदेश सहित जिले में चल रहे 10 साल से अधिक स्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को मान्यता का निजीकरण करवाना होगा। निजी स्कूल संचालकों को यह नवीनीकरण 31 मार्च तक करवाना होगा। शिक्षा विभाग की ओर से जिले के सभी 10 वर्ष से अधिक पुराने निजी स्कूलों के पास मान्यता को नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, जिले में लगभग 45 स्कूल ऐसे हैं, जो 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं। इनमें से कुछ स्कूलों को छोड़कर अधिकतर स्कूल संचालकों ने अब तक नवीनीकरण करवाने की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया है। जबकि 10 साल पूर्व स्थायी मान्यता लेने वाले सभी निजी स्कूलों को दोबारा मान्यता लेनी होगी। यही कारण है कि जिला शिक्षा विभाग ने सभी 10 साल पुराने निजी स्कूलों को मान्यता का नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियम 39 के तहत किए गए प्रावधान के मद्देनजर यदि इस श्रेणी में आने वाला कोई भी स्कूल एक महीने के भीतर मान्यता के लिए आवेदन नहीं करेगा तो संबंधित स्कूल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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10 वर्ष से पुराने सभी स्कूलों के पास मान्यता का नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। निजी स्कूल संचालक 31 मार्च 2024 तक अपनी मान्यता का नवीनीकरण करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो स्कूल मान्यता का नवीनीकरण नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- कुलदीप दहिया, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।